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👨‍⚖️ पश्चिम बंगाल में 9 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को सज़ा: पोस्ट पोल हिंसा मामलों में पहली CBI सज़ा

🔍 क्या है मामला?

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद राज्य में हुई हिंसा के मामलों में CBI को जांच का आदेश मिला था। इन्हीं मामलों में एक बेहद दिल दहला देने वाला केस सामने आया — जहां 9 साल की मासूम बच्ची के साथ एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने दरिंदगी की।

इस मामले की जांच कर रही CBI ने कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, उनके आधार पर अब आरोपी रफीकुल इस्लाम उर्फ भेलू को दोषी करार दिया गया है।

🕵️ पूरी घटना का समयक्रम

  • 4 जून 2021: मालदा जिले में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार
  • अगस्त 2021: केस की जांच CBI को सौंपी गई
  • 2 जुलाई 2025: आरोपी को दोषी करार
  • 4 जुलाई 2025: सज़ा का ऐलान होगा

⚖️ किन धाराओं में दोषी पाया गया?

  • IPC धारा 376AB
  • POCSO एक्ट धारा 6

🚨 यह केस क्यों है महत्वपूर्ण?

  • CBI जांच के तहत पहला दोषसिद्धि मामला
  • बलात्कार में त्वरित न्याय का उदाहरण
  • राजनीति से ऊपर न्याय की जीत

🧒 पीड़िता की बहादुरी को सलाम

इस केस की सबसे बड़ी ताकत रही 9 साल की पीड़िता और उसकी सहेली की साहसी गवाही। ऐसे मामलों में कई बार डर या सामाजिक दबाव के कारण बच्चे बोल नहीं पाते, लेकिन यहां सच्चाई ने न्याय को संभव बनाया।

📢 निष्कर्ष

CBI द्वारा पोस्ट पोल हिंसा में की गई पहली सज़ा भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक मिसाल है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक हिंसा और उससे जुड़े जघन्य अपराधों पर अब कानून की सीधी नजर है।

यह फैसला समाज को भी सख्त संदेश देता है — कोई भी अपराध, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता।

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